सोल। साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत ने 60 साल पुराने एक्स्ट्रा-मैरिटल सेक्स को गैरकानूनी मानने वाले कानून को बदल दिया। इसमें दोषी को 2 साल कैद का प्रावधान था। नौ सदस्यीय बेंच में से सात सदस्यों ने 1953 के इस कानून के विरुद्ध फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य को किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साउथ कोरिया उन चंद गैर-मुस्लिम देशों में शुमार था जहां शादी में बेवफाई को अपराध माना जाता है। अब सिर्फ पीडि़त की शिकायत पर ही मामला दर्ज होगा और शिकायत वापस लेते ही मामला खत्म हो जाएगा। इस फैसले के बाद कंडोम कंपनी युनिडस के शेयरों में 15 फीसदी की उछाल आई है।