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मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार में आवेदन

May 23, 2016

दुर्ग। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लिए वर्ष 2016-17 हेतु 22 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने को इच्छुक आवेदक अपना आवदेन 30 मई से 15 जून 2016 तक कार्यालय में कार्यालयीन समय में दे सकते हैं। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि जिले के आठवीं पास ऐसे युवक/युवतियांं से जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। ये आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, नि:शक्त उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य और भूतपूर्व सैनिक दे सकते हैं। ऐसे आवेदकों को जिनकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम है, जो स्वयं का उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, वे आवेदन दे सकते हैं। Read More
इसके अंतर्गत कुल लक्ष्य में 40 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के, 40 प्रतिशत सेवा क्षेत्र एवं 20 प्रतिशत व्यवसाय श्रेणी को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रूपये, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय क्षेत्र में 2 लाख रूपये ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्प संख्यक/नि:शक्त उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये मार्जिन मनी की पात्रता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम डेढ़ लाख रूपए की मार्जिन मनी (अनुदान) की पात्रता है। योजनान्तर्गत व्यवसाय के क्षेत्र हेतु कोई गारन्टी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क नहीं दिया जायेगा। उद्योग/सेवा क्षेत्र हेतु सभी वर्ग के हितग्राहियों को भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गांरटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाले गारन्टी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षों के लिये अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क की छूट भी प्रदान की जायेगी। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग से प्राप्त की जा सकती है।

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