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2 सितम्बर की हड़ताल अवैध घोषित

Aug 30, 2016

भिलाई। बीएसपी के उप महाप्रबंधक (कार्मिक-औद्योगिक संबंध, क्रीड़ा, साँस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ) राजीव मेनन ने सूचित किया है कि 2 सितम्बर को प्रस्तावित हड़ताल के संदर्भ में 27 अगस्त को उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर ने समझौता बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में सभी सम्बन्धित यूनियनों को उपस्थित रहने निर्देशित किया गया था। उप मुख्य श्रम आयुक्त ने सभी यूनियनों को सचेत किया था कि किसी भी तरह के आंदोलन अथवा प्रदर्शन को हड़ताल के लिये उकसाना माना जायेगा अत: उन्होंने सभी यूनियनों को सलाह दी थी कि इस तरह की किसी भी गतिविधि से दूर रहें।
यह सूचित हैं कि कोई भी यूनियन बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त उल्लेखित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अतंर्गत हड़ताल में शामिल होना प्रतिबंधित/अवैध है। यह भी सूचित है की भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी कर लौह एवं इस्पात उद्योग को ‘लोक उपयोगी सेवाÓ घोषित किया है।
उपरोक्त के आलोक में भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 2 सितम्बर, 2016 को प्रस्तावित अवैध हड़ताल में भाग न लेवें, अन्यथा स्थाई आदेश (संयंत्र) एवं एच एस एल डिसिप्लीन रूल के प्रावधानों के तहत एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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