दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती आर. शंगीता ने विद्यालयीन, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत जिससे ध्वनि प्रदूषण होता हो और विद्यार्थियों के अध्ययन एवं अन्य कार्य में विघ्न डालता हो, पर 30 जून 2017 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक त्याहारों, संस्कारों, उत्सवों, चुनाव प्रचार, शादी आदि के अवसर पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। लेकिन किसी भी हालात में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 25 फरवरी से प्रभावशील हो गई है।