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एसआर और अल्टिस समेत 8 अस्पताल बिना लाइसेंस संचालित हो रहे

Jan 15, 2018
भिलाई-दुर्ग। एसआर हास्पिटल, अल्टिस हास्पिटल, सिटी केयर समेत ट्विन सिटी के आठ अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध है। इन अस्पतालों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। फायर सेफ्टी और पर्यावरण की एनओसी एक्सपायर हो चुकी है। सीएमएचओ डॉ सुभाष पाण्डेय ने बताया कि इन सभी अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है। शेष नर्सिंग होम्स की जांच की जा रही है।

भिलाई-दुर्ग। एसआर हास्पिटल, अल्टिस हास्पिटल, सिटी केयर समेत ट्विन सिटी के आठ अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध है। इन अस्पतालों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। फायर सेफ्टी और पर्यावरण की एनओसी एक्सपायर हो चुकी है। सीएमएचओ डॉ सुभाष पाण्डेय ने बताया कि इन सभी अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है। शेष नर्सिंग होम्स की जांच की जा रही है। नर्सिंग होम एक्ट का पालन को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग जिलेभर के नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ट्विनसिटी के रजिस्टर्ड 42 नर्सिंग होम की जांच कर रही है। प्रांरभिक जांच में 8 नर्सिंग होम ऐसे मिले हैं, जहां खामियां पाई गई है।
दस्तावेज नवीनीकरण नहीं होने पर नर्सिंग होम संचालन एक्ट के तहत अवैध माना जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने आठ नर्सिंग होम को नोटिस देकर उन्हे जवाब मांगा है कि कितने दिनों में इसका नवीनीकरण करवा पाएंगे। अन्यथा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एसआर हॉस्पिटल अलंकार कांपलेक्स भिलाई : नगरनिगम की लाइसेंस अवधि 30 मार्च 2017 को खत्म हो चुकी है। पर्यावरण विभाग का एनओसी दो साल पहले ही खत्म हो गया है।
अल्टिस हॉस्पिटल कोहका रोड जुनवानी : नगरनिगम की लाइसेंस रिनीवल नहीं हैं। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं मिली। पर्यावरण विभाग से भी एनओसी का नवीनीकरण नहीं करवाया।
वर्धमान हॉस्पिटल राजेन्द्र पार्क चौक दुर्ग : अनुज्ञप्ति लाइसेंस 16 दिसंबर 2017 तक थी। सेफ्टी फायर एनओसी समाप्त हो गई है। पर्यावरण विभाग की एनओसी ढाई साल पहले समाप्त हो गई।
सिटी केयर हॉस्पिटल भिलाई तीन : तीन साल से नगरनिगम की लाइसेंस के बिना चल रही है। फायर सेफ्टी की मियाद चार साल से पहले खत्म हो गई है। पर्यावरण विभाग की एनओसी ढाई साल पहले समाप्त हो गई है।
जामुल नर्सिंग होम जामुल : इस नर्सिंग होम का फायर सेफ्टी एनओसी और पर्यावरण विभाग का एनओसी दो साल पहले खत्म हो चुकी है।
ईश्वर ओरल हेल्थ डेंटल क्लिीनिक सेक्टर 10 जोनल मार्केट भिलाई : इस डेंटल क्लिीनिक ने डेढ़ साल से नगरनिगम से अपने अनुज्ञप्ति लाइसेंस का रिनीवल नहीं करवाया। फायर सेफ्टी के एनओसी की मियाद दो साल से समाप्त हो गई है।
ऋचा गुप्ता क्लिनिक शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई : क्लिनिक का फायर सेफ्टी एनओसी डेढ़ साल पहले ही समाप्त हो गई है।
डेंटल केयर मुक्तनगर दुर्ग : फायर सेफ्टी की एनओसी की मियाद खत्म हो गई है। एक मई 2017 तक इसे एनओसी दिया गया था।
आठों निजी अस्पतालों को नोटिस
नर्सिंग होम एक्ट का पालन कितने निजी अस्पताल और नर्सिंग होम कर रहे हैं उनकी जांच करवाई जा रही है। जो जरूरी दस्तावेज है उनकी मियाद आठ स्थानों पर समाप्त पाई गई है। संचालकों को नोटिस जारी कर कब तक रिनीवल करवाएंगे इसका जवाब मांगा गया है। नहीं करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
– डॉ. सुभाष पांडेय, सीएमएचओ, दुर्ग

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