• Wed. Apr 24th, 2024

Sunday Campus

Health & Education Together Build a Nation

उन्नत कृषक पुरस्कार 2018-19 के लिए आवेदन आमंत्रित : अंतिम तिथि 31 अगस्त

Aug 1, 2018

Unnat Krishiरायपुर। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा एक्सटेंशन रिफार्म (आत्मा) योजना के अंतर्गत तीन स्तरीय उन्नत कृषक पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिए 31 अगस्त 2018 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर खेती, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रगतिशील किसानों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। कृषि संचालनालय के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर धान उत्पादन, दलहन-तिलहन उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन के लिए दो-दो अर्थात कुल दस पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में 50 हजार रूपए की नगद राशि दी जाती है। जिला स्तर के उन्नत कृषक पुरस्कार में भी पांचों समूहों में कुल दस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जिला स्तर पर इन्हीं वर्गों में हर जिले के लिए दस पुरस्कार निर्धारित है। विकासखण्ड स्तर पर पांचों वर्गों में एक-एक पुरस्कार अर्थात कुल पांच पुरस्कार देने का प्रावधान है। प्रत्येक विकासखण्ड के लिए पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। जिला स्तरीय पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कृत किसान को 25 हजार रूपए तथा विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कार में दस हजार रूपए की राशि दी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि उन्नत कृषक पुरस्कार के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन विभाग के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। पुरस्कार योजना में शामिल होने के इच्छुक किसान निर्धारित प्रपत्र में भरे आवेदन पत्र जिला या विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों में सीधे अथवा डाक से जमा कर सकते हैं। तीनों स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2018 निर्धारित है। किसान जिस स्तर व क्षेत्र के पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे के ऊपर करेंगे। जैसे राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार क्षेत्र कृषि-धान। किसानों को आवेदन पत्र में सभी जानकारियां प्रमाणित करने के लिए आवश्यक अभिलेखों, अपनाई गई कृषि तकनीकों और गतिविधियों के फोटोग्राफ्स एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न करना है। किसानों को तीनों स्तर के पुरस्कारों के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा, परन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक ही स्तर के पुरस्कार के लिए किसानों का चयन किया जाएगा। यदि किसी किसान द्वारा किसी भी स्तर में पुरस्कार प्राप्त करने पर उसी अथवा इतर स्तर पर किसी भी क्षेत्र में आवेदन किए जाने की स्थिति में उन्हें अपात्र माना जाएगा। योजना के अंतर्गत पूर्व में कृषक पुरस्कार से सम्मानित किसान यदि पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन अमान्य किए जाएंगे। निर्धारित आवेदन प्रपत्र में सफलता की कहानियों के साथ किसान संगवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बीटीएम या एटीएम, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी तथा उप संचालक कृषि से हस्ताक्षरित अनुशंसा प्रपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। आवेदक किसानों के पास स्वयं का आधार कार्ड, बैंक खाता व स्वयं के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। किसानों के खेतों की विभागीय प्रदर्शनियों अथवा समूहों की गतिविधियों का समावेश आवेदन प्रपत्र में किए जाने की दशा में आवेदन मान्य नहीं होंगे।

Leave a Reply