भिलाई। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता यूए देशमुख को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री देशमुख विश्वविद्यालय में 29 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य में मिलीभगत से अनियमितता करने के दोषी पाए गए हैं। निलंबन का आदेश कुलसचिव ने जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय वर्तमान कर्त्तव्य स्थल ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि युवा कांग्रेस नेता गुलशन बघेल ने उक्त अनियमितता की शिकायत कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय से लिखित में की थी। बघेल ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ यूके मिश्रा, कार्यपालन अभियंता संतोष अग्रवाल, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता पीसी शर्मा एवं परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता यूए देशमुख ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए 29 करोड़ रुपए की निविदा मैनुअली ड्रापबाक्स में आमंत्रित कर अपने चहेतों को काम का आवंटन कर दिया था। इसपर कुलपति ने डीन वेटनरी कालेज अंजोरा डॉ डीसी तिवारी की अध्यक्षता में जांच कमिटी बना थी। कमिटि ने अपनी जांच में उक्त सभी आरोपितों को दोषी पाया और तदनुसार अनुशंसा की। इसपर कार्यवाही करते हुए सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। शेष आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही अभी लंबित है।