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Mar 26, 2021

FIR against hooliganism in Hitek Hospital

भिलाई। हाइटेक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल में हंगामा एवं तोड़फोड़ करने वाले फारूख एवं साथियों के खिलाफ सुपेला पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता), 427 (नुकसान पहुंचाने की नियत से किया गया कृत्य), 34 (आपराधिक कृत्य) के अलावा महामारी अधिनियम की धारा 3 (डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक स्टॉफ समेत सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है। इस धारा के अनुसार महामारी संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई का प्रावधान है।

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