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बीमा कंपनियों को कैशलेस क्लेम एक घंटे में सुलझाने के आदेश

Apr 30, 2021
Cashless approval must with 1 hour

नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने साफ निर्देश दिया है कि कोविड 19 से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 60 मिनट यानी एक घंटे के भीतर निबटाया जाए। इससे बीमा वाले मरीजों को डिस्चार्ज करने में सहूलियत होगी और बेड खाली होते रहेंगे। MSN ने खबर दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में गुरुवार को आए एक आदेश के बाद इरडाई ने यह निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि IRDAI बीमा कंपनियों से कैशलेस क्लेम त्वरित तरीके से निबटाने का निर्देश दे।
इरडाई ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए। इससे तमाम कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी और अस्पतालों में बेड की समस्या दूर करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि मरीजों को डिस्चार्ज करना और नए मरीजों को भर्ती करना आसान होगा।
इरडाई ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि कोविड- 19 के कैशलेस क्लेम 30 से 60 मिनट के भीतर मंजूर किए जाएं। ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी न हो और अस्पतालों में बेड खाली होते रहें।
इसके पहले इरडाई का यह निर्देश था कि दो घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाए जाएं। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह साबित हो रही है। अस्पतालों में काफी भीड़ है और लोगों को बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में बीमा संबंधी क्लेम निबटाने में देरी इसमें समस्या को और बढ़ाती है।

#CashLess_Covid, #HealthInsurance

Pic Credit : msn.com

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