भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स तथा होम डिलीवरी द्वारा संचालित दुकान इत्यादि एवं स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उन्हें व्यवसाय करने हेतु अनुमति दी जाएगी। नगर निगम द्वारा सभी ऐसे लोगों को सुबह 4 बजे आकाशगंगा में एकत्र होने कहा है जहां उनकी कोविड जांच की जाएगी। नगर निगम की विज्ञप्ति के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स तथा होम डिलीवरी के तहत संचालित दुकाने जैसे राशन दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, दुग्ध दुकान, फल दुकान वालों की कोविड जांच की जाएगी। कोविड नेगेटिव लोगों को जोन आयुक्तों द्वारा पास जारी किए जाएंगे। बिना अनुमति प्राप्त किए व्यवसाय करने पर कोविड 19 की गाइडलाइन के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने इसके आदेश जारी करते हुए सभी जोन आयुक्तों से कहा है कि होम डिलीवरी बॉयज तथा आवश्यक कार्यों से संचालित हो रहे शॉप के व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से टेस्टिंग करावें। इनके संक्रमित होने से अन्यों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा।
आदेश जारी होते ही जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने आकाशगंगा सब्जी मंडी के व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रातः 4:00 बजे कोविड की सेंपलिंग के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित होकर अपनी कोविड जांच करावें।
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