राजनांदगांव. कानफ्लुएंस महाविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के संयुक्त तत्वधान में उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों द्वारा पारी कला गांव के छोटे बड़े होटलों और खाद्य सामग्री वितरित करने वाले विक्रेताओं को उपभोक्ता संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु किन सामग्रियों का उपयोग कितनी शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए का निर्देशन प्रदान किया गया।
कार्यक्रम प्रभारी मयंक देवांगन ने पारी कला में स्थित साहू होटल के मालिक से उपभोक्ता संरक्षण के विषय में वार्तालाप किया और बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया है जो किसी ना किसी प्रकार से उपभोक्ता है जिसके तहत ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं जो लोग गैर कानूनी कार्य करते हैं जैसे जमाखोरी कालाबाजारी करने वाले लोग मिलावट खोर इत्यादि के लिए कानून बनाया गया है।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा एवं स्वयं का संरक्षण करना होगा क्योंकि कभी-कभी कंपनी के आधार पर ज्यादातर लाभ ग्राहकों को नहीं मिल पाता है। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं जिसके बारे में जागरूक होना जरूरी है।
महाविद्यालय के संचालक संजय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल एवं डॉ मनीष जैन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा एवं संरक्षण के अधिकार का पालन करना आवश्यक है और इसके लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है।
इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष आभा प्रजापति, सहायक प्राध्यापक धनंजय साहू, ओम महोबिया, पलक वैष्णव, रूचि गुप्ता सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित थे।