तमिलनाडु: बेटी से रेप, दोषी पिता को फांसी, दोहरे आजीवन कारावास की भी सजा

daugher rape murderरामनाथपुरम। 9 साल की मासूम बेटी से रेप करने और बाद में उसकी हत्या करने के दोषी पिता को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने पिता के कृत्य को घृणित और क्रूर करार दिया। महिला अदालत की न्यायाधीश ए कायल विझी ने दोषी को बलात्कार के लिए पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा भी सुनायी। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ बच्चों का पिता एम मारी (51 वर्ष) शराब का आदी है। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी से बलात्कार किया और उसकी हत्या करके उसका शव समुद्र में बहा दिया। बाद में लड़की का शव किनारे पर आ गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि बच्ची का बलात्कार करके हत्या की गई थी।
अभियोजना पक्ष के अनुसार एक झगड़े के बाद मारी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और अन्य बच्चों के साथ अपनी पहली बेटी के घर चली गई थी। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था। बाद में दोषी पिता ने रिश्तेदार के घर जाकर बेटी को सौंपने के लिए बाध्य किया। उसने कहा कि वह बेटी का ख्याल रखेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 23 अप्रैल 2013 को वह उसे समुद्र तट पर ले गया और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी।

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