तीन साल की बच्ची का रेप करने वाले अधेड़ को उम्र कैद
बिलासपुर। कोटा क्षेत्र की एक गरीब मजदूर की 3 साल की पोती के साथ रेप करने के अपराध में उसके पड़ोसी 46 वर्षीय शिव प्रसाद मार्को को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस एक साल पुराने मामले में सजा सुनाई। बच्ची को वह टीवी पर कार्टून शो दिखाने के लिए अपने घर ले गया था। मासूम की दादी ने बताया कि वह अपने बेटा बहू और पोती के साथ ही रहती थी। शिव अकसर उनके घर आता और बच्चियों के साथ खेलता। वह मजदूरी करने जाती तो वह उन्हें अपने घर ले जाता और टीवी पर कार्टून शो दिखाता। एक दिन वह काम से घर लौटी तो पोती नहीं दिखी। वह शिव के घर पहुंचीं तो दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका तो पोती अचेत पड़ी दिखाई दी। उसने हंगामा खड़ा कर दिया तब कहीं जाकर शिव ने दरवाजा खोला। बच्ची को तत्काल सरपंच की मदद से कोटा अस्पताल ले जाया गया जहां रेप की पुष्टि हुई। बच्ची का इलाज किया गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने शिव प्रसाद मार्को को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तीन साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले 46 साल के अधेड़ को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन साल की लड़की अपने घर में थी। तभी पड़ोसी उसे TV में कार्टून दिखाने के बहाने बहलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई थी। घटना करीब साल भर पहले कोटा थाना इलाके की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब दुष्कर्मी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त शिवप्रसाद मार्को को धारा 363 में पांच साल कैद और 250 रुपए जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष कैद व -250 रुपए अर्थदंड के साथ ही धारा 5 ( एम ) / 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास की सजा का मतलब उसके शेष जीवनकाल होगा।
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