बिहार में भी सड़क किनारे मछली-मटन बेचने पर लगी पाबंदी
पटना। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अब सड़क किनारे या खुले में मछली मटन बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। इनका विक्रय नियमों के दायरे में रहकर चिन्हित आखेट परिसरों में ही किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि यूपी की योगी सरकार ने पहले ही ऐसा कानून सख्ती से लागू कर दिया है। अब बिहार की एनडीए सरकार ने उसे आगे बढ़ा दिया है।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि मांस की बिक्री केवल नियमों के दायरे में रहकर ही की जा सकेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
विधान परिषद की दूसरी पाली में राजस्व, भूमि सुधार और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए विजय सिन्हा ने कहा, ‘सड़क पर कोई भी खुले में मांस बेचकर लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेगा।’ सरकार ने निर्देश दिया है कि जिनके पास लाइसेंस है, वे भी नियमों के अनुकूल ही व्यापार करेंगे। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि यह सरकार ‘भौकाल’ नहीं बनाती, बल्कि ‘सरोकार’ से समस्याओं का समाधान करती है। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां एक जनसंवाद के दौरान यह बात सामने आई थी कि खुले में मांस बिकने के कारण लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से तुरंत पत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि बिहार में अब किसी भी तरह की नियम विरुद्ध व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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