हलाला की आड़ में गैंगरेप, पति, देवर, मौलवी ने किया मजबूर

हलाला की आड़ में गैंगरेप, पति, देवर, मौलवी ने किया मजबूर

नई दिल्ली। निकाह जहां बिना दोनों की सहमति के नहीं हो सकती वहीं तलाक एक पक्षीय हो सकता है, बल्कि होता है। तलाक के बाद यही गलती समझ में आए और दोबारा साथ रहना हो तो तलाकशुदा को एक त्रासदी से गुजरना पड़ता है। यह त्रासदी है हलाला, जिसके बारे में भारतीय कानून खामोश है। इसी की आड़ में एक युवती के साथ बहुत बुरी बीती। जब उसका पहला निकाह हुआ तो वह केवल 15 साल की थी।

अमरोहा की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि तत्काल तीन तलाक के बाद उसे दोबारा निकाह करने के लिए ‘ हलाला ‘ की आड़ में गैंगरेप का शिकार बनाया गया। उसके पति, देवर और कुछ मौलवियों ने उसे वापस शादी के लायक बनने के लिए कई बार ‘हलाला’ करने पर मजबूर किया।  महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे हलाला के झूठे बहाने देकर, डरा-धमकाकर उसका ‘गैंगरेप’ किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने 9 दिसंबर 2025 को एक ऐसी एफआईआर दर्ज की है, जो सिर्फ तीन तलाक कानून का मामला नहीं है, बल्कि कानून के उस अंधेरे हिस्से (Grey area) को उजागर करती है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। यह मामला है हलाला का। हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें तलाकशुदा जोड़े को दोबारा एक होने के लिए महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ती है और शारीरिक संबंध बनाने होते हैं।

जुबैदा (बदला हुआ नाम) अलीगढ़ के एक प्रतिष्ठित स्कूल की पूर्व छात्रा हैं और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें 2016 और 2021 में दो बार तीन तलाक दिया गया और इसके बाद तीन बार जबरन सुलह के नाम पर हलाला के लिए मजबूर किया गया। जुबैदा ने कहा, ‘मुझे हर बार ऐसा लगा जैसे मुझे किसी को सौंपा जा रहा है, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं यह बात किसी को बता नहीं सकी और न ही मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को इसके बारे में पता चले।’

बीएनएस के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया

पुलिस ने इस मामले में 2019 के मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम (तीन तलाक कानून) की धारा 3 और 4 के साथ-साथ बीएनएस की रेप और धमकी देने वाली धाराएं लगाई हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं, क्योंकि पीड़िता ने बताया कि 2015 में जब उसकी जबरन शादी कराई गई थी, तब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अमरोहा पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक हकीम और पति के चचेरे भाई समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

कानूनी पेंच और विशेषज्ञों की राय

यह मामला भारतीय कानून की एक बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। 2019 का कानून तुरंत तीन तलाक को तो अपराध मानता है, लेकिन इसमें हलाला का कोई जिक्र नहीं है और न ही इसे मान्यता दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जाकिया सोमन का कहना है, ‘कुरान में हलाला का कोई जिक्र नहीं है। यह गलत व्याख्या और पितृसत्तात्मक सोच के कारण जीवित है. अक्सर महिलाएं शर्म या डर के कारण सामने नहीं आतीं।’ वहीं, कार्यकर्ता नाइश हसन का कहना है कि निकाह और तलाक का कोई लिखित रिकॉर्ड न होने के कारण ऐसे मामलों में महिलाओं के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

फिलहाल पति जेल में है, लेकिन उसने भी अपनी पत्नी पर झूठे केस में फंसाने और धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। हलाला की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

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