Registered laborers to benefit from Minimata Mahtari Jatan Yojana

प्रसूति पर पंजीकृत मजदूरों को मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ

मोहला। श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति के दौरान मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना है । यह लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों हेतु  दिया जाता हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 20 हजार रूपए का लाभ मंडल में 1 वर्ष पूर्व से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के 90 दिवस भीतर आवेदन करने पर दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप, किसी भी च्वाईस सेंटर, अटल डिजिटल केंद्र, संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से अथवा मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाइल नम्बर, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सहित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल स्कैन कॉपी ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा द्य साथ ही हितग्राही द्वारा योजना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जिसमे जीवित बच्चों के नाम, उनकी आयु, लिंग अन्य विवरण, संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन जांच उपरांत योजना के प्रावधान एवं पात्रतानुसार सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के बैंक खाते में स्थानांतरित की जावेगी।

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