मॉल में पार्किंग शु्ल्क की वसूली अवैध, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला
रायपुर। रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने साफ कहा है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए जरूरी है और इसके लिए अलग से शुल्क लेना अवैध है। उपभोक्ता फोरम के मुताबिक, किसी भी व्यावसायिक भवन को अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि पार्किंग व्यवस्था आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे में मॉल प्रबंधन द्वारा पार्किंग शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है। फोरम ने साफ किया कि मॉल मालिक दुकान किराए और अन्य माध्यमों से आय अर्जित करते हैं, ऐसे में ग्राहकों से अतिरिक्त पार्किंग शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है।
फोरम ने एक मामले में मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि पार्किंग पूरी तरह मुफ्त की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने और 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर देने का आदेश भी दिया गया है। फिलहाल, आदेश के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।
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