Chhattisgarh food department in action. Paneer worth 14.5 lacs confiscated

एक्शन में खाद्य विभाग : 14 लाख 63 हजार का 14450 किलोग्राम पनीर जब्त

रायपुर । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में विभाग नागरिकों को गुणवत्तायुक्त खाद्य समाग्री उपलब्ध कराने लगातार कार्यवाही कर रही है। विभाग ने जहां एक लाख 75 हजार रुपए की मिठाइयां जब्त कीं या नष्ट करवाईं वही 14 लाख 63 हजार रुपए का सिंथेटिक पनीर भी जब्त किया है। कई अन्य चीजों के भी सैम्पल लिये गये एवं जांच के लिए भेजे गए।
दुर्ग संभाग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला दुर्ग से विभिन्न खाद्य पदार्थ के कुल – 17 विधिक नमूना, जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 11 विधिक नमूना, जिला बेमेतरा से कुल 16 विधिक नमूना एवं जिला बालोद से कुल 18 विधिक, जिला कवर्धा से कुल 08 विधिक नमूना लेकर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
संभाग के विभिन्न जिलों में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सतत् निगरानी व निरीक्षण किया गया विशेषकर फूटा चना में अधिकांशतः मिलाये जाने वाले अखाद्य रंग एवं मिलावटी पनीर पर सख्त कार्यवाही करते हुए रौनक इंटरप्राइजेस पनीका राजनांदगांव में स्किम मिल्क पावडर व पाम ऑयल से बनाये जा रहे 460 किलो पनीर मौके पर नष्ट कराया गया। विशाल मेगा मार्ट राजनांदगांव में एक्सपायरी प्रोडक्ट पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला रायपुर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया इसी क्रम में मेसर्स गोपी डेयरी एण्ड स्विट्स बोरिया खूर्द से अस्वस्थकर दशा में निर्माण व भण्डारीत पाये जाने पर 200 किलो मिठाई, मौके पर नष्ट किया गया एवं खोवा कलाकंद, कृष्णा बर्फी के 900 किलो को जब्त किया गया जिसका मूल्य 1,75,000 (एक लाख पचहत्तर हजार रूपये) रूपये है।
विभाग द्वारा मिलावटी पनीर मे निगरानी व जांच की मुहिम चलाकर, विक्रेताओ पर सख्त कार्यवाही करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठा , एस.जे. डेयरी निमोरा से कुल 4450 कि.ग्रा. पनीर, फर्म काशी एग्रो फूड बिरगांव से कुल 500 कि.ग्रा. एनालॉग कॉटेज, फर्म विवान फूड मलसाय तलाब प्रोफेसर कॉलोनी से कुल 500 कि.ग्रा. पनीर, जिन सबका कुल अनुमानित मूल्य 14,63,500 (चौदह लाख तिरसठ हजार पांच सौ रूपये) रूपये हैं, जब्त किया गया एवं सभी का विधिक नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्विलांस प्लान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों से ड्राई फ्रूट – खजूर व किशमिश का नमूना एवं विभिन्न प्रकार के चॉकलेट का नमूना लेकर जांच हेतु भेजा गया।
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से संभाग में खाद्य पदार्थों का निगरानी नमूना लेकर त्वरित जांच करते हुए अमानक पाये गये खाद्य पदार्थ को मौके पर नष्ट कराया गया। जिला दुर्ग में 506, जिला बेमेतरा में कुल 68 व जिला बालोद में कुल 56 खाद्य नमूना, जिला कवर्धा में 119 नमूना संकलित किया गया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ता को जनजागरूक करते हुए खाद्य समाग्री के पैकिंग हेतु अखबारी पेपर का प्रयोग नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला दुर्ग में विगत दिनांे में अमानक पाये गये लिची जूस के विक्रेता को माननीय न्यायालय द्वारा 85000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
इस प्रकार प्रदेश के जनसामान्य के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है जिससे की स्वच्छ, सुरक्षित एवं पोषण युक्त खाद्य सामग्रियों उपलब्धता हो सके।

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