निर्माण श्रमिकों के रिकॉर्ड 30 जून तक होंगे आधार से सत्यापित

निर्माण श्रमिकों के रिकॉर्ड 30 जून तक होंगे आधार से सत्यापित

बीजापुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके पूर्व जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
श्रम निरीक्षक सोपान कर्णेवार ने बताया कि इस अभियान को 30 जून 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में उपस्थित होना होगा। वहां सीएससी संचालक (वीएलई ऑपरेटर) द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर श्रमिक रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सत्यापन के उपरांत श्रमिकों की जानकारी को आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में श्रमिकों के हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग (जेंडर) तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक और अद्यतन होगा तथा भविष्य में ई-केवाईसी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, श्रमिक का सहमति पत्र (कंसेंट लेटर), ई-साइन तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य रखा गया है। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी ली जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक (एप्लीकेशन नंबर) जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन कराने की अपील की है। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक श्रम पदाधिकारी कार्यालय बीजापुर, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, नजदीकी चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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