नशे के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़कर नेटवर्क ध्वस्त करें - गृह मंत्री

नशे के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़कर नेटवर्क ध्वस्त करें – गृह मंत्री

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल छोटे विक्रेताओं तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति, वितरण और विक्रय से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। नशे के कारोबार को संचालित करने वाले बड़े तस्करों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा मंत्रालय में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सभी जिलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों, मादक पदार्थों की जब्ती, तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई, संपत्ति कुर्की, वाहनों के राजसातीकरण और जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की जिलावार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई केवल प्रकरण दर्ज करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके पूरे आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आने चाहिए।

श्री शर्मा ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में धकेलने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में युवाओं को नशे से बचाना और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लड़ी जाए। इस अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज में नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता विकसित हो सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत मैपिंग की जाए। प्रत्येक मामले में मादक पदार्थों के स्रोत, परिवहन मार्ग, आपूर्ति करने वालों, स्थानीय विक्रेताओं और पूरे कारोबार को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि केवल मादक पदार्थ ले जाने वाले वाहक अथवा छोटे पैडलरों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे सक्रिय बड़े कारोबारियों और संगठित नेटवर्क तक पहुंचकर उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में उत्पादन से लेकर अंतिम विक्रय तक की पूरी श्रृंखला की जांच की जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में सूखे नशे और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अवैध रूप से नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवाओं तथा नशे के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज एवं नीडल का विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के राजसातीकरण की प्रक्रिया तेज की जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2026 तक छह माह से अधिक पुराने अर्थात 30 जून 2026 तक जब्त किए गए ऐसे सभी मादक पदार्थों का नष्टीकरण कर दिया जाए, जिनके निस्तारण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करें

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन ‘मानस’ के टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा सकें।

बैठक में सचिव सुश्री नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित सभी जिलों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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