बीजापुर की 25 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित

बीजापुर की 25 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित

बीजापुर। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन की दिशा में जिला बीजापुर ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को शुरू किए गए “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” के सकारात्मक परिणाम अब जिलों में दिखाई देने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक पूरे प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले की 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला बीजापुर के 4 विकासखंडों की 25 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इन पंचायतों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्षमता वर्धन, जनजागरूकता अभियान, ग्राम स्तरीय बैठकें, संवाद कार्यक्रम और सामाजिक जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं।

इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 25 ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों से एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। इसके आधार पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव द्वारा इन पंचायतों को ‘‘बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत‘‘ होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय को इन पंचायतों के बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने पर कोई आपत्ति हो या बाल विवाह का कोई प्रकरण संज्ञान में हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्टर कार्यालय, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक डी-1, बीजापुर में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

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