नेशनल लोक अदालत कबीरधाम : 31 हजार प्रकरणों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत कबीरधाम : 31 हजार प्रकरणों का निराकरण

वैवाहिक विवादों में समझौते से परिवारों का हुआ पुनर्मिलन

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 मई को तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया।  जिला कबीरधाम में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संघरत्ना भतपहरी के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया ।

जिले में कुल 11 खण्डपीठ गठित किया गया था, जिसमें से 10 खण्डपीठ जिला मुख्यालय कबीरधाम तथा 01 खण्डपीठ व्यवहार न्यायालय पण्डरिया में गठित की गई थी। जिसमें राजीनामा योग्य समस्त दाण्डिक मामले, चेक बाउन्स के प्रकरण, समस्त प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न दावा प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण, इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व वाद प्रकरण) यथा बिजली बिल, दूरभाष, बैंक लोन, जल कर से संबंधित प्रकरण रखे गये थे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम संघरत्ना भतपहरी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में कुल 28,60,000/- रूपये का अवार्ड राशि पारित किया गया। खण्डपीठ क्रमांक 02 में परिवार न्यायालय कबीरधाम में पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार प्रधान, द्वारा परिवार न्यायालय में वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण में कुल 25 प्रकरण का निराकरण करते हुए वैवाहिक संबंधों में मधुरता स्थापित करते हुए सुखद दाम्पत्य का पुर्नस्थापन किया गया। खण्डपीठ क्रमांक 03 में पीठासीन अधिकारी योगिता विनय वासनिक द्वारा विद्युत प्रकरण में कुल 2,78,997/- रूपये राशि का वसूली करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 22589 लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए लाभान्वित हितग्राहियों को कुल 10,38,17,286/- रूपये का निराकरण किया गया। परिवार न्यायालय, कबीरधाम में वैवाहिक प्रकरणों में 25 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 1,35,900/- रूपये का निराकरण, नगर पालिका कबीरधाम द्वारा जलकर तथा अन्य कर से संबंधित मामलों में 184 प्रकरण में 1,20,107/-रूपये की वसूली की गई। इस प्रकार लोक अदालत में कुल 31734 लंबित प्रकरण में कुल 10,77,03,433 /- रूपये का निराकरण किया गया।

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