कोरोनरी स्टेंट की नई दरें राज्य में लागू

अम्बेडकर अस्पताल में बढ़े मरीज
CADरायपुर। केन्द्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में 85 फीसदी तक की कटौती के फैसले को गुरुवार को राज्य में भी लागू करने नोटफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफाइड दरों को नहीं मानने वाले अस्पतालों की शिकायत के लिए टोलफ्री नंबर 1800111255 भी जारी कर दिया गया है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य के कई बड़े अस्पताल जो एंजियोप्लास्टी के 1.50 लाख से 2.50 लाख रुपए तक ले रहे थे, उन्होंने सर्जरी कम या बंद कर दी थी। हालांकि इसका फायदा सरकारी अस्पतालों को हुआ, एकाएक एंजियोप्लास्टी बढ़ गई। अंबेडकर अस्पताल की कैथलैब यूनिट के मुताबिक 14 से 28 फरवरी (10 वर्किंग डे) के बीच 28 स्टेंट डाले गए। यानी 3 स्टेंट प्रतिदिन। पहले यह संख्या प्रतिदिन एक हुआ करती थी।
यह रहा घटनाक्रम
जुलाई 2016 में केंद्र ने कोरोनरी स्टेंट को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल किया था। दिसंबर 2016 में स्टेंट को दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। 14 फरवरी 2017 को केंद्र ने स्टेंट की दरें तय कर दीं। 2 मार्च 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर नई दरों को राज्य में लागू कर दिया।
यहां करें शिकायत
नेशनल फॉर्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को स्टेंट, तय दाम से अधिक बेचने पर टोल फ्री नंबर 1800111255 पर शिकायत कर सकते हैं।
यह हैं नोटिफाइड दरें
छत्तीसगढ़ में बेअर मेटल स्टेंट 7260 रुपए और दवाई वाला (ड्रग इल्युटिंग स्टेंट्स, इन्क्लूडिंग मेटेलिक, डीईएस एंड बायोरिसॉर्वेबल वास्कुलर स्केफोल्ड बीवीएस बायोडिग्रेडेबल स्टेंट) स्टेंट 29600 रुपए में मिलेगा। दरें पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगी। ऐसा न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत हैं।

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