chhattisgarh high court

बिलासपुर/रायपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के संसदीय सचिवों के काम करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मामले में अंतिम सुनवाई 23 अगस्त को होगी। राज्य शासन ने प्रदेश में 11 संसदीय सचिव नियुक्त कर इन्हें राज्य मंत्री का दर्ज दिया है। संसदीय सचिवों को शासकीय वाहन, निज सचिव, अतिरिक्त वेतन व भत्ते देने का प्रावधान है।

बिलासपुर/रायपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के संसदीय सचिवों के काम करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मामले में अंतिम सुनवाई 23 अगस्त को होगी। राज्य शासन ने प्रदेश में 11 संसदीय सचिव नियुक्त कर इन्हें राज्य मंत्री का दर्ज दिया है। संसदीय सचिवों को शासकीय वाहन, निज सचिव, अतिरिक्त वेतन व भत्ते देने का प्रावधान है।

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