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sex with minor bride is rape says supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध को रेप माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375-2 को असंवैधानिक बताया है, जिसके मुताबिक 15 से 18 साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। फैसले के मुताबिक यदि नाबालिग पत्नी एक साल के भीतर शिकायत करती है तो पति पर रेप का मुकदमा चलेगा।

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