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भिलाई-दुर्ग। एसआर हास्पिटल, अल्टिस हास्पिटल, सिटी केयर समेत ट्विन सिटी के आठ अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध है। इन अस्पतालों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। फायर सेफ्टी और पर्यावरण की एनओसी एक्सपायर हो चुकी है। सीएमएचओ डॉ सुभाष पाण्डेय ने बताया कि इन सभी अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है। शेष नर्सिंग होम्स की जांच की जा रही है।

भिलाई-दुर्ग। एसआर हास्पिटल, अल्टिस हास्पिटल, सिटी केयर समेत ट्विन सिटी के आठ अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध है। इन अस्पतालों के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। फायर सेफ्टी और पर्यावरण की एनओसी एक्सपायर हो चुकी है। सीएमएचओ डॉ सुभाष पाण्डेय ने बताया कि इन सभी अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है। शेष नर्सिंग होम्स की जांच की जा रही है।

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