नैनीताल। हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी को बड़ा झटका देते हुए कंपनी की विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब कंपनी को 2005 के समझौते के अनुसार 96 कमर्चारियों को वेतन देय होगा और और कमर्चारियों के 13 साल के वेतन का भुगतान करना होगा।












