रायपुर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने प्रसूति के लिए नए गाइडलाइन्स जारी कर दिये हैं. इसके अनुसार अब नार्मल डिलीवरी के लिए प्रसूता को 48 घंटे अस्पताल में रखना अनिवार्य होगा. सिजेरियन (LSCS) वाली प्रसूताओं के लिए यह अवधि 7 दिन होगी. प्रसूता के लिए अस्पताल में विशेष डाइट होगी वहीं डिस्चार्ज होने के बाद 42 दिन जच्चा-बच्चा की विशेष निगरानी की जिम्मेदारी स्वास्थ्य अमले की रहेगी.












