Nagar Nigam Penalty

Nagar Nigam to enforce penalty for spreading litter

भिलाई। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 432 की उपधारा 1 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में शक्तियों में प्रयोग लाने आदेश जारी किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो राज्य में नगर पालिक निगम की सीमा के भीतर कुड़ा फैलाते है इस कृत्य को अपराध की श्रेणी दिया गया है। ऐसे संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।

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