बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रेप पीड़ित किशोरी का अबॉर्शन की अनुमति दी है। जस्टिस पीपी साहू ने 22 दिसंबर को इस संवेदनशील मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. बीआर अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल एवं पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात कराया जाए। भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाए।












