एक जनवरी से प्लास्टिक कैरीबैग पर प्रतिबंध
दुर्ग। राज्य शासन ने एक जनवरी 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग (झिल्ली) का निर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन किए जाने को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी व्यापारी, दुकानदार, थोक या फुटकर विक्रेता, रेहड़ी वाले, ठेले वाले किसी भी प्रकार के माल या सामग्री प्रदाय करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। खाद्य सामग्री, दूध और नर्सरी के उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए गए बैग या कन्टेनर को प्लास्टिक कैरी बैग की श्रेणी में नहीं रखा गया है।