नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने साफ निर्देश दिया है कि कोविड 19 से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 60 मिनट यानी एक घंटे के भीतर निबटाया जाए। इससे बीमा वाले मरीजों को डिस्चार्ज करने में सहूलियत होगी और बेड खाली होते रहेंगे। MSN ने खबर दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में गुरुवार को आए एक आदेश के बाद इरडाई ने यह निर्देश दिया है।












