छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस नहीं देगा. लाइसेंस के लिए लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (ITDR) से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा. हैवी व्हीकल लाइसेंस रिन्यूअल से पहले भी दो दिन का रिफ्रेशर करना होगा. इसके साथ ही निलंबित लाइसेंस धारक भी बिना आईटीडीआर प्रशिक्षण के दोबारा वाहन नहीं चला पाएंगे. आईटीडीआर सेंटर में अत्याधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है. दरअसल, पुलिस सड़क हादसों को कम करने की कोशिश कर रही है.












