रायपुर। नसबंदी कांड के आरोपी डॉ. आर.के. गुप्ता को आज हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बुधवार को हुई जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। डॉ. गुप्ता को 8 नवंबर को हुए बिलासपुर के कानन पेंडारी नसबंदी शिविर में दर्जनभर से अधिक महिलाओं की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट में डॉ. गुप्ता की पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता कनक तिवारी ने कहा था कि जांच रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही नहीं बल्कि दवाओं से मौत की पुष्टि हुई है।