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वित्तीय संस्थाओं की ऐसे करें पड़ताल

Jan 19, 2016

durg policeभिलाई। अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त तत्वाधान, में भा.रि.बैंक अधिनियम 1939 धारा 455,45 टी और 58 बी (5ए) तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा राशियां लेने सम्बधित विषय पर दुर्ग रेंज पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 भिलाई में संपन्न हुई। दुर्ग रेंज के जिले क्रमश: दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम के थाना स्तरीय एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए। Read More
rbi-policeपुलिस अधीक्षक दुर्ग मयंक श्रीवास्तव एवं ओ.एस.डी पी.एन.तिवारी के मुख्य अतिथ्य में क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर सुश्री सरस्वती श्याम प्रसाद, डीजीएम आरबीआई भोपाल वीना श्रीवास्तव, पंजीयक सहकारी संस्थान रायपुर जे.पी. पाठक, प्रबन्धक सेबी रायपुर यू.रमेश, संचालक संस्थान वित छ.ग. शासन श्री सोलंकी, उप पंजीयक श्री सिसोदीया एवं अन्य अधिकारी के उपस्थिती में दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया।
सुश्री सरस्वती श्याम प्रसाद ने गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी का परिचय दिया। गैर विनियमित संस्था तथा चिट फण्ड कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीएन तिवारी ने जांचकर्ता अधिकारियों को अनुदेश जांच के उद्धेश्य, अभियुक्त की पहचान, जांच पड़ताल, अभियोग पत्र एवं मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया।
प्रशिक्षण कार्यशाला की अन्तिम कड़ी में जमाकर्ता अपनी जमा राशि की रक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि आम व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का स्वयं श्रेष्ठ संरक्षक है। पैसा जमा करने से पहले उसे किन किन बातों की जांच करनी चाहिये। पुलिस अधिकारी जांच में क्या करेंगे। इस बाबत सारगर्भित जानकारी दी गई।
इन बिन्दुओं पर ध्यान दें
1. क्या गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी पंजीकृत है और विशेष रूप से जमा राशि स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हुए अनुमति प्राप्त है या नहीं।
2. कम्पनी जमा राशि को स्वीकार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत है या नहीं।
3. क्या कम्पनी बहुत ऊंची ब्याज दर देने का प्रस्ताव दे रही है?
4. क्या जमा राशि के लिए उचित रसीद दी गई है?
5. कम्पनी के प्रमाण पत्र 222.ह्म्ड्ढद्ब.शह्म्द्द/श्चद्गह्म्द्वद्बह्लह्लद्गस्रठ्ठड्ढद्घष्ह्य पर देखें।
अवैध गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी की जमा राशियों का न तो बीमा होता है और न ही भारत सरकार द्वारा कोई गारंटी दी जाती है।
उक्त कार्यशाला में अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेश अग्रवाल एवं अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विवेक शुक्ला द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। वीरेन्द्र सतपथी, नारायण प्रसाद उपाध्याय, नगर पुलिस अधीक्षक क्राईम डीएसपी कविलाश टण्डन, पी.सी.तिवारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन, संकल्प राय प्रभारी सीसीटीएनएस एवं रेंज के अन्य पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारी, निरीक्षक गण एवं 75 अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुये।री सम्मिलित हुये।

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