• Fri. May 3rd, 2024

Sunday Campus

Health & Education Together Build a Nation

लॉ ग्रैजुएट कोर्स के लिए बढ़ाई उम्र सीमा

Mar 4, 2017

LLBनई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ ग्रैजुएट कोर्स के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी है। अब इसके तहत पांच साल के लॉ कोर्स के लिए मौजूदा 20 साल की उम्र लिमिट को बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है। जबकि तीन साल के लॉ कोर्स के लिए उम्र सीमा 30 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया है। काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया, मौजूदा सेशन के लिए ये आंतरिक निर्णय लिया गया है। आगे के फैसले के लिए हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस की अगुवाई में एक कमिटी का गठन किया गया है। इनकी रिपोर्ट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे की लिए फैसला लेगी।’सेशन 2017-18 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए पांच साल के कोर्स के लिए अपर एज लिमिट 20 साल से बढ़ाकर 22 साल की गई है और एससी व एसटी कैटगरी के लिए इसे 24 साल किया गया है। वहीं तीन साल के कोर्स के लिए एससी व एसटी कैटगरी के स्टूडेंट के लिए अपर लिमिट को 47 साल तक कर दिया गया है। साथ ही आगे उम्र की सीमा क्या रखी जाए, इसके लिए लीगल एजुकेशन कमिटी द्वारा एक सब कमिटी का गठन किया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस ए.एल. नरसिम्हा राव की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमिटी बनाई गई है।
कमिटी में प्रोफेसर माधव मेनन और एन. एल. मित्रा भी हैं। ये तमाम पक्षकारों से बात कर अपर लिमिट के बारे में रिपोर्ट देंगे और फिर बार काउंसिल इस बारे में फाइनल करेगा कि आगे के लिए क्या एज लिमिट होगा। जो अंतरिम फैसला लिया गया है वह मौजूदा सेशन के लिए लागू होगा और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश भर में लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन को रेग्युलेट करता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के जरिए पांच साल के लॉ कोर्स का दाखिला किए जाने का फैसला बीसीसीआई ने लिया है। एज लिमिट के बारे में बार काउंसिल जल्द ही फैसला लेगी।
इस बारे में बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। सीएलएपी में उम्र सीमा तय किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बार काउंसिल से कहा था कि इस मामले में इतनी जल्दी क्या है? इसको मौजूदा अकेडमिक सेशन में लागू क्यों किया जा रहा है? एक अच्छा फैसला लें ताकि लोग कोर्ट न आएं। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख तय कर दी है।

Leave a Reply