श्रीशंकराचार्य महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता पर अतिथि व्याख्यान
भिलाई। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा कानूनी साक्षरता विषय व्याख्यान का आयोजन किया गया। अपर एवं सत्र न्यायाधीष गिरिजा देवी मरावी कार्यक्रम की मुख्य वक्ता थी। अतिथियों का स्वागत महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका एवं महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉ. अर्चना झा ने किया। न्यायाधीष गिरिजा देवी मरावी ने बलात्कार (रेप) शब्द को परिभाषित किया तथा शारीरिक शोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से कहा कि हमें ठोक बजाकर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। जब कभी अवसर हो पीडि़त एवं कमजोर की मदद करनी चाहिए। यदि कोई महिला गलत जानकारी देकर किसी को फंसाने का प्रयास करती है तो उसे 7 वर्ष तक को सश्रम कारावास का प्रावधान है। कानून के विषय में समस्त विद्यार्थियों को सही जानकारी होना आवश्यक है कि ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले।
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. (श्रीमती) रक्षा सिंह, महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जे. दुर्गा प्रसाद राव मंच पर उपस्थित थे।
संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एस. के. श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण, कर्मचारी गण एवं अनेक छात्र छात्रायें उपस्थित थीं।