दुर्ग। राज्य शासन द्वारा परिवार मूलक योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 10 सितम्बर 2016 तक जिला पंचायत दुर्ग में आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्वयं का उद्योग एवं सेवा व्यवसाय का कार्य करने हेतु एक लाख रूपए की राशि बैंक के माध्यम से ऋण दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला एवं भूतपूर्व सैनिक, विकलांग वर्ग के हितग्राहियों को एक लाख 35 हजार रूपए या बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत इसमें जो भी न्यूनतम हो अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राहियों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसमें जिले का निवासी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र(यदि लागू हो), ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं जनसंख्या संबंधी प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु), राशन कार्ड/आधार कार्ड (यदि आवश्यक हो तो) संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक संचालक, ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।