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मैरिज, मोटरवीकल एक्ट में होगा परिवर्तन

Nov 21, 2014

marriage act, motor vehicle act, sadanand gawdaनई दिल्ली। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कई कानूनों में बदलाव के संकेत दिए हैं। इनमें मैरिज लॉ, मोटर सेफ्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट और एनआई एक्ट शामिल है। गौड़ा ने यह भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन के मुद्दे को भी देखा जा रहा है और हम इस कानून में बदलाव की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी विरोधी पार्टी को यह दर्जा मिल सकेगा।
कानून मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट की वेकेंसी भरी जाएगी। देश भर में 28 से 30 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए राष्ट्रपति जल्दी ही दस्तखत करने वाले हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों की रिटारमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने के बारे में भी प्रस्ताव है। गौड़ा ने कहा कि महिला आयोग को और ज्यादा अधिकार देने का भी प्लान है। साथ ही पेंडिंग केस कम करना सरकार की प्राथमिकता होगी। नैशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमिशन बिल के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा है कि उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को लिखा है कि वह इस बिल की पुष्टि करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नया मैकेनिज्म बन सके। संसद के दोनों सदनों से जुडिशल अपाइंटमेंट कमिशन बिल पास हो चुका है और नियम के तहत देश भर में 50 पर्सेंट राज्यों से इसकी पुष्टि होनी है। गोवा, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा से इसकी पुष्टि हो चुकी है। गौड़ा ने बताया कि आने वाले शीत कालीन सेशन में राज्यों से इसकी पुष्टि होगी।

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