भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत टाउनशिप में न्यू सिविक सेंटर स्थित लीज पर आवंटित दुकानों के लीज नवीनीकरण के संबंध में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय, दुर्ग, ने प्रहलाद कुमार तिवारी बनाम सेल, बीएसपी के मामले में 18.05.2018 को बीएसपी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए बीएसपी की लीज नवीनीकरण राशि की मांगों को पूर्णत: जायज ठहराया है और लीजधारक प्रहलाद कुमार तिवारी को पट्टे के निष्पादन में किसी भी अनुतोष के पाने के अधिकार को खारिज किया है। गौरतलब है कि न्यू सिविक सेंटर स्थित दुकान क्रमांँक 153 के लीजधारक प्रहलाद कुमार तिवारी को बीएसपी द्वारा प्रदान किए गए 30 वर्षीय पट्टे की अवधि वर्ष 2012 में समाप्त हो गई थी जिसके उपरान्त बीएसपी ने आगामी 30 वर्ष के लीज नवीनीकरण हेतु लीजधारक से लीज नवीनीकरण शुल्क इत्यादि की मांग की। प्रहलाद कुमार तिवारी द्वारा राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में बीएसपी ने पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत संपत्ति से उनके निष्कासन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। प्रहलाद कुमार तिवारी ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और साथ ही बीएसपी द्वारा मांगी गई लीज नवीनीकरण शुल्क एवं सेक्युरिटी डिपॉजिट राशि का भुगतान ह्यअंडर प्रोटेस्ट कर दिया। बिलासपुर उच्च न्यायालय से प्रहलाद तिवारी को कोई राहत नहीं मिल सकी और मामला जिला न्यायालय दुर्ग में चला जिस पर अब दुर्ग न्यायालय ने बीएसपी के पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया है। दुकान क्रमांक 153 के अतिरिक्त न्यू सिविक सेंटर स्थित अन्य दुकानों के विरूद्ध भी दुर्ग न्यायालय में प्रकरण लम्बित हैं।
उल्लेखनीय है कि मामले की गंभीरता और बीएसपी की मांगों को न्यायोचित मानते हुए कई लीजधारकों ने अभी बीएसपी द्वारा मांगी जा रही सम्पूर्ण राशि को पटा दिया है और यह संख्या अब दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लीज नवीनीकरण में न्यू सिविक सेंटर के साथ अब रिसाली की दुकानों के लीजधारक भी आगे आ रहे हैं क्योंकि इस मामले में जितना विलम्ब किया जाएगा नवीनीकरण राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी और तय समय सीमा बाद भुगतान किए जाने पर दण्डराशि भी जुड़ जाएगी।