रायपुर। किसी अज्ञात वाहन से घायल या मृत व्यक्ति के परिजनों को दावा अधिकारी की अनुशंसा पर बिना किसी भेदभाव के सहायता पहुंचाई जाती है। यह सहायता राशि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कलेक्ट्रेट की आर्थिक शाखा में आवेदन के बाद दी जाती है। इसके तहत अज्ञात वाहन से मृत व्यक्ति के परिजनों को 25-25 हजार रुपए तथा घायलों को 12,500 रुपए दिए जाते हैं। अज्ञात वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में सोलेशियम फंड से सहायता देने का प्रावधान है। ज्ञात वाहनों के खिलाफ मोटर वीकल एक्ट के तहत मामला चलाया जाता है और कोर्ट हर्जाना दिलाता है। पिछले दो वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि जिले में वर्ष 2013 में 2,242 सड़क दुर्घटनाओं में 394 लोगों की मौत हुई जबकि 1,315 घायल हुए। इसी तरह 2014 में 2,097 दुर्घटनाओं में 442 की मौत तथा 1,452 घायल हुए।