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मुद्रा योजना लोन मेला 28 सितम्बर को

Sep 22, 2015
हितग्राही चयन हेतु 24-25-26 एवं 27 सितम्बर को लगेंगे शिविर 
दुर्ग. लघु व्यवसायियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने और उसका विस्तार करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को 28 सितम्बर को लोन राशि के चेक वितरित किए जाएंगे। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में 28 सितम्बर को आयोजित लोन मेला में लोन के चेक वितरित किए जाएंगे। हितग्राहियों का चयन नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24-25-26 एवं 27 सितम्बर को शिविर लगाकर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हितग्राहियों के चयन हेतु समस्त नगरीय निकायों में व्यवसायियों एवं अन्य नागरिकों के साथ बैठक ली जाकर शिविर के आयोजन हेतु स्थान का चिन्हांकन किया जाएगा और शिविर के माध्यम से हितग्राही से आवेदन लिए जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला स्व-सहायता समूह लघु व्यवसायी अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।  नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राही चयन हेतु 24-25-26 एवं 27 सितम्बर को विभिन्न बैंकों के द्वारा शिविर लगाये जाकर आवेदन जमा किए जाएंगे। जिले में संचालित 33 प्रमुख बैंक की 218 शाखाओं में से प्रत्येक बैंक को 25-25 हितग्राही चयन कर लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Read More

ज्ञात है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक छोटे उद्यमियों को 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज सस्ती ब्याज दर पर देगा। मुुद्रा बैंक के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति (एस.सी./एस.टी.) के उद्यमियों को प्राथमिकता पर कर्ज दिए जाएंगे। मुद्रा बैंक का मकसद युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इस व्यवस्था के तहत तीन तरह के कर्ज दिए जाएंगे। शिशु, किशोर और तरुण, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको शिशु कैटेगरी का लोन दिया जाएगा। यह लोन कवर 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। किशोर कैटेगरी के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। वहीं तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा।
इस योजना में उन इकाइयों को सहायता दी जाएगी जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाडि़यों, तिपहियों, ई-रिक्शों, सवारी कारों, टैक्सियों आदि जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाडि़यों की खरीद करेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर,  जिम्नेजियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राइ क्लीनिंग, साइकिल एवं मोटर साइकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी एवं फोटोकॉपी सुविधा, दवा दुकान, कूरियर एजेन्ट आदि के लिए ऋण सहायता दी जाएगी। पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम, जेली बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टॉल एवं दिन प्रतिदिन की कैटरिंग-कैन्टीन सेवाएं, कोल्ड चेन गाडि़याँ, शीत गृह, बर्फ बनाने वाली इकाइयां, आइसक्रीम बनाने वाली इकाइयां, बिस्कुट,  ब्रेड एवं बन बनाने वाली इकाइयां आदि को सहायता दी जाएगी। हाथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, जरी एवं जरदोजी कार्य, परंपरागत इम्ब्रॉयडरी एवं हाथ के काम, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कताई, कम्प्यूटरीकृत इम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एवं नॉन गारमेंट वस्त्र उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एसेसरीज, फर्नीशिंग एसेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर एक फार्म भरना होगा। इसमें 50 हजार रुपए तक, 50 हजार से पांच लाख रुपए तक और पांच लाख से दस लाख रुपए तक लोन बेहद कम कागजी कार्यवाही पर मिलेगा। लोनधारी को एटीएम कार्ड की तरह बैंक से लोन कार्ड मिलेगा। इसमें लोन की सीमा तय होगी। कार्ड से लोनधारी जितना पैसा निकालेगा उसे उतनी राशि पर ही एक फीसदी ब्याज लगेगा।

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